नई दिल्लीः दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध से उठी आग में जब 45 से अधिक लोग जल गए और कइयों को अरमान खाक हो गए तब सरकार को सुध आई है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत पर अंकुश लगाया जाए. खैर, देर आए दुरुस्त आए. खबर है कि सोशल मीडिया में नफरत भरे संदेशों पर निगरानी के लिए दिल्ली सरकार पहल करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार एक नंबर जारी करेगी, जिस पर ऐसे संदेशों की शिकायत भेजी जा सकेगी. इसके बाद इन सभी शिकायतों की जांच की जाएगी. यदि वह शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.


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भड़काऊ मैसेज आएं तो करें शिकायत
दिल्‍ली के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए दिल्ली सरकार ने शनिवार को एक व्‍हाट्स एप नंबर जारी करने का फैसला किया है. इस पर लोगों द्वारा व्‍हाट्स एप पर मिल रही भड़काऊ शिकायतें की जा सकेंगी. इन शिकायतों की स्‍क्रीनिंग होगी और वास्‍तविक पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी. दिल्‍ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि व्‍हाट्सएप पर ढेर सारे भड़काऊ सामग्री (भड़काऊ वीडियो, मैसेज, ऑडियो) का प्रसार हो रहा है.



यदि किसी को भी इस तरह की सामग्री प्राप्‍त होती है तो उसे तुरंत इसकी शिकायत दिल्‍ली सरकार के पास करनी चाहिए. 


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हिंसा की वीडियो-फोटो शेयर करना आपत्तिजनक
इससे पहले उत्‍तर पूर्वी दिल्‍ली के कुछ इलाकों में पत्‍थरबाजी, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी निर्देश जारी किए थे. सोशल मीडिया पर हिंसा से संबंधित कंटेंट को लेकर पुलिस ने अपने निर्देश में कहा था कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर अनुचित कंटेंट डाले जा रहे हैं जो कानूनन अपराध है.


दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा की घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरें शेयर किए जाने को पुलिस ने आपत्तिजनक माना. इसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया को लेकर ये निर्देश जारी किए.


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सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर
राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर दिल्‍ली पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने इस बाबत कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे कोई भी भड़काऊ सामग्री न डालें. अफवाह फैलाने वाली सूचनाएं या वीडियो प्रसारित न करें. अगर लोगों को ऐसी किसी सामग्री की जानकारी मिलती है तो साइबर हेल्‍पलाइन 155260 या साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन (cybercrime.gov.in) पर इसकी शिकायत कर सकते हैं.