छिन गई मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की सांसदी, जानें किस मामले में हुई है चार साल की कैद
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी सोमवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया. सूत्रों ने यह जानकारी दी. गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
नई दिल्ली: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद और माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया. उन्हें उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की एक अदालत ने अपहरण एवं हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी.
अफजाल अंसारी लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित
लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है, 'दोषी ठहराये जाने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले अफजाल अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया जाता है.'
गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी और उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
मुख्तार अंसारी को भी सुनाई गई 10 साल कैद की सजा
उनके भाई एवं पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. गाजीपुर जिले में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की 29 नवंबर, 2005 को हुई हत्या तथा वाराणसी में 22 जनवरी, 1997 को व्यापारी नंद किशोर रुंगटा उर्फ नंदू बाबू के अपहरण और हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी.
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था. इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लोकसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य ठहराया गया था . उन्हें 2019 के मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी.
(इनपुट- भाषा)
इसे भी पढ़ें- योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा, कहा- भाजपा ‘तुष्टीकरण’ के बजाय विकास पर ध्यान देती है
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.