स्वाति मालिवाल हिंसा केस: बिभव कुमार को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
बिभव से पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तारी से पहले बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दो मेल किए थे. बिभव पर स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट करने का आरोप है.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PS बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस स्वाति मालिवाल से हिंसा मामले में कोर्ट में पेश कर सकती है. इससे पहले बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी तीस हजारी कोर्ट में दायर की गई थी.
बता दें कि दिल्ली के थाना सिविल लाइन पुलिस ने बिभव कुमार को शनिवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था. बिभव पर 13 मई को पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट करने का आरोप है.
जारी है बिभव से पूछताछ
बिभव से पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तारी से पहले बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दो मेल किए थे. पहले मेल में उन्होंने स्वाति मालीवाल की शिकायत की थी और दूसरे मेल में उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात की थी. विभव के वकील का कहना है कि अभी तक उन्हें FIE की कॉपी नहीं मिली है.
क्या बोले स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद
मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा-विभव तो गुर्गा है, इसको गिरफ्तार करने का क्या मतलब है. जो मास्टरमाइंड है वो CM अरविंद केजरीवाल है. मुझे लगता है कि किसी को कई शंका नहीं होगी, क्योंकि उनके घर से गिरफ्तार हुआ है. CM हाउस में स्वाति के साथ मारपीट हुई है. केजरीवाल वहीं पर रह रहे थे.अपराधी तो वो भी हुए.उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए.
यह भी पढ़ें: सीएम केजरीवाल की 'जेल भरो' कार्यक्रम की घोषणा, बोले- कल आ रहा हूं BJP मुख्यालय, डालो जेल में
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.