पेटीएम बैंक पर RBI का एक्शन, 29 फरवरी के बाद सेवाएं देने से रोका
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी.
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया है. RBI द्वारा यह सख्त एक्शन पेटीएम की तरफ से नियमों के उल्लंघन के बाद लिया गया है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है.
नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला
इसकी जानकारी देते हुए RBI ने कहा-रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं. इसके बाद आगे की निरीक्षण कार्रवाई की जरूरत पड़ी. RBI ने कहा-किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है.
ग्राहक बिना प्रतिबंध कर सकेंगे अपनी राशि का इस्तेमाल
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी. बता दें कि मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था.
इससे पहले, एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया. उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा-स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है.
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