नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने कारों में छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टालकर एक अक्टूबर, 2023 कर दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आठ सीट वाले वाहनों में सरकार ने छह एयरबैग लगाना अनिवार्य किया था. यह आदेश एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होना था.


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परिवहन मंत्री ने किया ट्वीट


केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, वाहन उद्योग को ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधानों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम छह एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक अक्टूबर, 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है. मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है. 


इससे पहले हुआ था ये फैसला


इस साल की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा था कि वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2022 को एक बयान में कहा, "14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग लगे होंगे और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक और एक-एक उन व्यक्तियों के लिए जो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन पर बैठे हैं. 


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