नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन पर कई एफआईआर में जबरदस्ती कार्रवाई से बचाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि रोहित रंजन गाजियाबाद में रहते हैं. पांच जुलाई को छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर के अंदर जबरन पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. 


छत्तीसगढ़ की पुलिस पांच जुलाई सुबह 5 बजे के करीब रोहित रंजन के घर पर पहुंची थी. रोहित जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को रोकता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुंडागर्दी की. आरोप है कि पुलिस ने गार्ड का फोन छीना और गालीगलौज की.छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्य बिना वर्दी के रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. बाद में यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई थी.

छत्तीसगढ़ पुलिस को झटका
कांग्रेस शासित इस राज्य की पुलिस नियमों को ताक पर रखकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी. छत्तीसगढ़ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को बिना सूचना दिए एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी. 

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