नई दिल्ली: BS Yediyurappa POCSO Case: कर्नाटक के पूर्व CM और भाजपा के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बेंगलुरु की एक कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट इश्यू किया था. लेकिन अब हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई करीब दो सप्ताह बाद होनी है.


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येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए किया था आवदेन
पूर्व मुख्यममंत्री येदियुरप्पा पर पोक्सो का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया. फिर उन्होंने अग्रिम जमानत पाने के लिए स्पेशल कोर्ट में आवेदन किया था. येदियुरप्पा ने अदालत को ये आश्वासन दिया है कि वे 17 जून, 2024 को CID के समक्ष जांच के लिए पेश होंगे. 


हाईकोर्ट ने जांच पर खड़े किए सवाल
दायर याचिका पर आज जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल सदस्यीय पीठ में सुनवाई हुई है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा- दियुरप्पा की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? उन्हें येदियुरप्पा को 12 जून को पेश होने का नोटिस दिया जा चुका है. ये नोटिस फोन की वीडियो और ऑडियो जांच के बाद जारी हुआ. कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना बीएस येदियुरप्पा के घर पर हुई. लेकिन उनके घर में लगे कैमरों की फुटेज नहीं ली गया है. जांच अधिकारी तय करें कि जांच कैसे करनी है?


'येदियुरप्पा टॉम, डिक या हैरी नहीं'
अदालत ने कहा कि BS येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके भागने की संभावना नहीं है. वह (येदियुरप्पा) कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं. वे पूर्व CM हैं. क्या आपका कहना चाहते हैं कि वह वे देश छोड़कर भाग जाएंगे?


येदियुरप्पा के बेटे ने क्या कहा?
येदियुरप्पा के बेटे और शिमोगा के नवनिर्वाचित सांसद बीवाई राघवेंद्र ने पिता पर लगे आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि पोक्सो के तहत दर्ज हुई शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है. शिकायतकर्ता लड़की ने करीब 50 अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह की शिकायत की है. खुद कर्नाटक के गृह मंत्री कह चुके हैं कि शिकायतकर्ता लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.


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