नई दिल्ली. गृहमंत्रालय (Home ministry) ने एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी दी है कि नागरिकता कानून (CAA) के नियम केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे हैं.  नागरिकता संशोधन विधेयक को पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास करा के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ क़ानून के रूप में इसे अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी थी. 


नियम तैयार नहीं हैं अभी तक 


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नागरिकता क़ानून से जुडी जटिलताओं को ध्यान में रख कर इसके नियम तैयार किये जाने हैं. इसके कारण ही अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी न हो स्की है और नागरिकता कानून अप्रभावी बना हुआ है. किन्तु अब इस पर लग कर काम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जनवरी तक इसके पूर्ण होने पर इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और देशभर में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा.


जनवरी तक लागू हो सकता है क़ानून 


बीजेपी से मिले संकेत बताते हैं कि जनवरी 2021 तक CAA देश में लागू हो सकता है. हाल ही में पश्चिम बंगाल में वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि अगले साल जनवरी तक नागरिकता अधिनियम देश में लागू होने की संभावना है. बीजेपी और केंद्र सरकार बड़ी संख्या में शरणार्थी आबादी को पश्चिम बंगाल में नागरिकता देना चाहती है. ऐसे में अचानक उनकी ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है जिसमें कहा गया है कि जनवरी 2021 से सीएए के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा.


2021 में बंगाल और असम में हैं चुनाव 


विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम (Asam) के विधानसभा चुनावों में शरणार्थियों को नागरिकता एक अहम मुद्दा बन सकता है. ये दोनों राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं. इसलिए बांग्लादेश से आये हुए गैर मुस्लिम शरणार्थी इस क़ानून के मुताबिक भारत की नागरिकता के अधिकारी हैं. इसलिए माना जा रहा है कि इन चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूरी तरह लागू करा दिया जाएगा.


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