नई दिल्ली: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पटियाला जेल से एक अप्रैल को रिहा किये जा सकते हैं. यह जानकारी उनके अधिवक्ता एचपीएस वर्मा (HPS Verma) ने शुक्रवार को दी. वर्ष 1988 के रोड रेज के मामले में 59 वर्षीय सिद्धू एक साल जेल की सजा काट रहे हैं.


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क्या 1 अप्रैल को जेल से बाहर आएंगे सिद्धू
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसर्मण कर दिया था जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया. उच्चतम न्यायालय ने उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.


उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अपर्याप्त सजा देने के लिए दिखाई गई कोई भी सहानुभूति न्याय प्रणाली को और अधिक नुकसान पहुंचाएगी और इससे कानून के प्रभाव के प्रति जनता के भरोसे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. इस घटना में 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी.


अधिवक्ता एचपीएस वर्मा ने कहा कि पंजाब जेल नियमावली के मुताबिक अच्छे चालचलन वाला दोषी छूट पाने का हकदार है. वर्मा ने कहा कि बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें शनिवार को पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा.


किस मामले में सिद्धू को अदालत से लगा था झटका?
1988 के रोडरेज मामले में पटियाला के ट्रायल कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को बरी कर दिया था. इसके बाद गुरनाम सिंह के परिजनों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शरण ली. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया. बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी. बाद में सिद्धू को एक हजार रुपये का जुर्माना लगा कर छोड़ दिया था.


इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में एक साल कारावास की सजा सुनाई थी. नवजोत सिंह सिद्धू अपने कामों और बयानों से लगातार विवादों में रहे हैं. फिलहाल उन्हें अब राहत मिलने के आसार हैं.


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