Ankita Murder Case में नार्को टेस्ट को लेकर इस दिन होगा फैसला, आरोपी ने 10 दिन का मांगा समय
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के तीन आरोपियों में से दो ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति प्रदान कर दी है जबकि तीसरे आरोपी ने अदालत से इसके लिए दस दिन का समय मांगा है. नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों आरोपियों का एक साथ होना है इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 दिसंबर तय की है.
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के तीन आरोपियों में से दो ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति प्रदान कर दी है जबकि तीसरे आरोपी ने अदालत से इसके लिए दस दिन का समय मांगा है. नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों आरोपियों का एक साथ होना है इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 दिसंबर तय की है.
एसआईटी ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की रखी मांग
बता दें कि एसआईटी ने आरोपियों का नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार को कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडेय की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था. अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत और एपीओ गोविंद सिंह नेगी ने बताया कि शुक्रवार को दाखिल प्रार्थनापत्र पर अदालत ने पौड़ी जेल अधीक्षक के माध्यम से तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को नोटिस दिए थे.
सोमवार को दो आरोपियों पुलकित और सौरभ की ओर से अदालत में अपनी सहमति दे दी गई है, लेकिन तीसरे आरोपी अंकित ने अदालत से दस दिन का समय मांगा है. नार्कों और पॉलीग्राफ टेस्ट तीनों आरोपियों का एक साथ होना है इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 22 दिसंबर तय की है.
केस में इस खुलासे की उठ रही मांग
वहीं अंकिता हत्याकांड में शुरूआत से ही वनंत्रा रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है. परिजनों की ओर से भी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है.
ऐसे में नार्को टेस्ट कराने के लिए पुलिस के पास पूरे आधार मौजूद हैं. नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से पुलिस को भी कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है. तीसरे आरोपी की सहमति मिलने के बाद ही अदालत इस बारे में कोई आदेश देगी.
(इनपुट- आईएएनएस)
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