`दंगाई` शाहरुख पठान को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
पुलिस पर बंदूक तानने वाला शाहरुख पठान को राहत नहीं मिली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाला आरोपी शाहरुख पठान को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
सलाखों के पीछे ही रहेगा दंगाई शाहरुख
दरअसल, 9 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की थी. यानी वो अब सलाखों के पीछे ही रहेगा.
निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए शाहरुख ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है. अब आगे मामले की सुनवाई में और वक्त लगेगा, ऐसे में उसे जेल में रखने का औचित्य नहीं है.
दिल्ली दंगे भी निभाई है अहम भूमिका
शाहरुख पठान ने दलील दी थी कि उसे पर जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं, पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि शाहरुख पर लगे आरोप गंभीर हैं और उसने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है.
पुलिस ने यह भी आरोप लगाया था कि शाहरुख न सिर्फ दंगे में शामिल रहा, बल्कि कानून व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए.
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आपको बता दें कि शाहरुख पठान ने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास तैनात पुलिस अधिकारी एचसी दीपक दहिया पर फायरिंग करने का इशारा करते हुए एक पिस्टल पकड़कर पुलिसकर्मी की तरफ तान दिया था. बाद में शाहरुख पठान घटनास्थल से फरार हो गया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे बाद में उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया था.
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