केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है. यह न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है. इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं.
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है. यह न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता है. इसमें न्यायिक दखल की आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं.
कोर्ट ने पूछा- क्या कोई कानूनी बाध्यता है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है जिसके तहत हिरासत में आने के बाद केजरीवाल को उनके पद से हटाया जाना जरूरी है. इस पर याची ने कहा कि ऐसे हालात में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार के बाद दखल देना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं. उन्हें करने दीजिए.
जेल से सरकार चला रहे हैं केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है. वह सीएम पद पर रहते हुए अरेस्ट होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं. वह जेल से ही दिल्ली सरकार चला रहे हैं. आम आदमी पार्टी के नेता साफ कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी. वहीं इसे लेकर विवाद भी हो रहा है.
उपराज्यपाल बोले- जेल से नहीं चलेगी सरकार
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह दिल्ली के लोगों को आश्वास्त करते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी.
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