नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की शनिवार को 53वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में जानकारी दी है कि परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास के रूप में दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये की छूट दी. भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई. वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की. परिषद ने कर मांग नोटिस के दंड पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के लिए एक करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की सीमा की सिफारिश की है. इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर कर हस्तांतरण और जीएसटी मुआवजा बकाया चुकाया है. राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में सीतारमण ने उनसे उस योजना का लाभ उठाने के लिए भी कहा, जिसके तहत केंद्र राज्यों को तयशुदा सुधार करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण देता है.


केंद्रीय वित्त मंत्री ने वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजे के बकाया के जरिए राज्यों को केंद्र सरकार के समर्थन को रेखांकित किया. सीतारमण ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना का उल्लेख भी किया. ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' की सराहना की और आगे सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए। बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट के लिए कई सुझाव भी दिए.


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान