ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश, जानें इसमें मंदिर के कितने `सबूत` और कैसे हुई लीक?
ज्ञानवापी विवाद में कोर्ट कमिश्रनर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट जिला न्यायालय में पेश की. वहीं ज्ञानवापी पर पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की लीक रिपोर्ट में दावा- देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां, शेषनाग, सिंदूर,कमल आकृति का जिक्र है.
नई दिल्ली: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में कोर्ट कमिश्रनर विशाल सिंह ने 12 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है. 3 दिनों के सर्वे का लेखा-जोखा अदालत में पेश कर दिया गया है. मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी.
कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सहायक न्यायालय आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) अजय प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है. कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहेंगे. यह 10-15 पेज लंबी रिपोर्ट है.
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त (Assistant Court Commissioner) एडवोकेट विशाल सिंह ने कहा कि हमने सीलबंद लिफाफे में वीडियो चिप भी दाखिल की है. कोर्ट के समक्ष यह सब पेश किया गया है.
लीक रिपोर्ट में शेषनाग-कमल आकृति!
वाराणसी की जिला अदालत में दूसरे चरण की सर्वें रिपोर्ट सब्मिट हो गई है तो वहीं चार अर्जियों पर सुनवाई भी होनी हैं, हालांकि हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने 6 और 7 मई को कराए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है. अजय कुमार द्वारा जो रिपोर्ट सोंपी गई थी, दो पन्नो की रिपोर्ट भी लीक हो गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है.
ज्ञानवापी पर पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की लीक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है. देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां, शेषनाग, सिंदूर,कमल आकृति का जिक्र किया गया है. बता दें, अजय मिश्रा की रिपोर्ट में शिलापट्ट पर कमल की आकृति का जिक्र है. रिपोर्ट में दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों के अवशेष होने का भी जिक्र किया गया है.
वहीं ज्ञानवापी सर्वे टीम के सदस्य सोहन लाल आर्या का बयान आया है. उन्होंने कहा, पूरा सर्वे हिंदू पक्ष के समर्थन में है. यह सुनवाई बुधवार को ही होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से जिन दो याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई थी, उन पर भी आज जिला अदालत सुनवाई करेगी.
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