IRCTC Scam: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिजनों और अन्य को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जमीन में नौकरी घोटाला मामले में समन जारी किया. सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर, 2022 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और बेटी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी ली गई थी.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जमीन के बदले नौकरी के मामले में भेजा समन


राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि फर्स्ट हैंड ऑन-रिकॉर्ड रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किए गए हैं. उक्त अपराधों का संज्ञान लेते हुए, न्यायाधीश ने आरोपी व्यक्तियों को 15 मार्च के लिए तलब किया.


2004-09 के बीच की गई थी ग्रुप डी की कई नियुक्तियां


सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में 2004 से 2009 के दौरान बिहार के विभिन्न निवासियों को ग्रुप-डी पदों के विकल्प के रूप में नियुक्त किया गया था. उपर्युक्त आरोप के मद्देनजर, व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवारों ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और कंपनी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी, जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने ले लिया.


नियुक्ति के लिये नहीं जारी किया गया था कोई विज्ञापन


यह आरोप लगाया गया है कि सीबीआई ने जोनल रेलवे में एवजी की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया था. अदालत ने दर्ज किया: यह कहा गया है कि जांच से पता चला था कि उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के लिए किसी विकल्प की आवश्यकता के बिना विचार किया गया था और उनकी नियुक्ति के लिए कोई अत्यावश्यकता नहीं थी जो स्थानापन्नों की नियुक्ति के पीछे मुख्य मानदंडों में से एक था और वे अपनी नियुक्ति की मंजूरी के बहुत बाद में अपने कर्तव्यों में शामिल हुए और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया.


इसे भी पढ़ें- Nagaland Assembly Elections: नगालैंड में चुनाव ड्यूटी के दौरान मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी की मौत, तीन अन्य घायल, फिर भी हुआ 83 फीसदी मतदान



Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.