Rahul Gandhi पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया 1000 रु. का जुर्माना, जानें इसकी वजह
Jharkhand HC on Rahul Gandhi: राहुल गांधी पर झारखंड के हाई कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एक मामले में राहुल ने जवाब दाखिल नहीं किया था.
नई दिल्ली: Jharkhand HC on Rahul Gandhi: कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर झारखंड हाईकोर्ट ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है. एक मुकदमे पर चल रही सुनवाई में राहुल ने जवाब दाखिल करने में देर कर दी, इस कारण उन पर ये जुर्माना लगाया गया है.
राहुल की इस टिप्पणी पर हुआ था विवाद
दरअसल, राहुल गांधी ने एक बार भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते. यह भाजपा में ही संभव है. राहुल ने ये बात अमित शाह के संदर्भ में कही थी. इसी को लेकर शिकायत हुई.
हाई कोर्ट ने दे दी थी राहत
राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर चाईबासा के MP-MLA कोर्ट ने संज्ञान लिया था, इसे निरस्त करने के लिए राहुल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बीते महीने ही हाई कोर्ट ने राहुल को इस मामले में राहत दी और चाईबासा कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई. इसी मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करना था. लेकिन इसमें देरी के चलते हाई कोर्ट ने राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया है.
शिकायत में क्या कहा गया?
गौरतलब है कि चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल के खिलाफ शिकायत की थी. उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
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