Kisan Andolan: `किसान भी भारत के ही नागरिक, इन्हें आजाद घूमने का अधिकार`, आंदोलन पर HC की टिप्पणी
Kisan Andolan High Court: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के लिए एक जगह तय कर दी जाए, सभी पक्ष मिलकर इस विवाद का हल निकालें.
नई दिल्ली: Kisan Andolan High Court: किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. मंगलवार (13 फरवरी, 2024) को कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं. इन्हें भी देश में आजाद घूमने का अधिकार है. राज्य सरकारें ऐसे इलाके चिह्नित करें जहां ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकें.
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किसान आंदोलन पर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि ये लोग (किसान) भी भारत के नागरिक हैं. इन्हें भी देश में आजाद घूमने का अधिकार है. साथ ही अपने आदेश में कहा कि किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को न बिगड़ने दें.
'सभी पक्ष मिलकर विवाद सुलझाएं'
दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को हरियाणा में रोकने को लिए एक याचिका दाखिल हुई थी. इस पर कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से कहा कि प्रदर्शन के लिए एक जगह तय कर दी जाए, सभी पक्ष मिलकर इस विवाद का हल निकालें.
स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा
हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यदि कोई प्रदर्शन या फिर आंदोलन होना है, तब राज्य सरकारें उसके लिए एक जगह की पहचान करें. हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा की सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा कि सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकाले. सभी पक्षों को बैठकर मामले का हल निकालना चाहिए. बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो.
क्या है किसानों की मांग?
दरअसल, किसानों की विभिन्न मांगें हैं. इनमें MSP को कानून बनाना, बीते किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार को नौकरी और पेंशन देना और कर्जमाफी के लिए योजना लाने जैसी मांगें हैं.
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