जानें क्यों दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई संजय सिंह समेत 4 आप नेताओं को फटकार, मिला ऐसा करने का आदेश
Aap leader Sanjay Singh: दिल्ली हाई न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे एवं दुर्गेश पाठक को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके पुत्र एवं चाटर्ड एकाउंटेंट संदेश जाजू को बदनाम करने की साजिश करने के लिए फटकार लगायी.
Aap leader Sanjay Singh: दिल्ली हाई न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे एवं दुर्गेश पाठक को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके पुत्र एवं चाटर्ड एकाउंटेंट संदेश जाजू को बदनाम करने की साजिश करने के लिए फटकार लगायी.
न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया कि सोशल मीडिया सहित अन्य सभी मीडिया पर श्याम जाजू और उनके पुत्र को बदनाम करने वाली पोस्ट को तत्काल हटाए.
बदनाम करने की राजनीति करते हैं आप नेता
दिल्ली हाई न्यायालय ने पहली नजर मे माना कि श्याम जाजू एवं उनके पुत्र को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो दुष्प्रचार का एक हिस्सा है. दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नवीन चावला ने इस मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया कि श्याम जाजू एवं उनके पुत्र को बदनाम करने वाले सभी सोशल मीडिया पोस्ट को अविलंब हटाया जाए.
बीजेपी नेता ने किया था 5 करोड़ के मानहानि का मुकदमा
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने श्याम जाजू पर आरोप लगाए, मीडिया में बयान दिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किये. श्याम जाजु ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मानहानि का मुकदमा दायर किया. श्याम जाजू ने आप के चार नेताओं पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
दिल्ली हाई न्यायालय के आदेश के बाद श्याम जाजू ने कहा कि अब सब कुछ साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश की थी.
आदेश के बाद आप नेताओं से की माफी की मांग
इस आदेश के बाद आम आदमी के पार्टी के चारो नेताओं को तथ्यहीन एवं बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.
श्याम जाजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी आप के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद, तथ्यहीन बयान दिए और कोर्ट के फटकार के बाद माफी मांगी है.
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