वाराणसी. ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. इसके लिए ASI की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था. हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के  ने तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा.


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मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को डिस्ट्रिक्ट जज ए.के. विश्‍वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा. बता दें कि बीते 2 नवंबर को एएसआई ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे, फोटोग्राफर और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के उपलब्ध डेटा का विश्‍लेषण करके रिपोर्ट तैयार कर इसे दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था.


एएसआई ने कहा था कि उसने सर्वे पूरा कर लिया है
उस वक्त डिस्ट्रक्ट जज ने इसे स्वीकार करते हुए एएसआई को 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था. दरअसल दो नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया था कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है.


कोर्ट ने दिया था 17 नवंबर तक का वक्त
इसी के बाद कोर्ट ने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का और समय दिया था. पांच अक्टूबर को कोर्ट ने एएसआई को चार हफ्ते का और वक्त दिया था और कहा था कि सर्वे की का समय इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है. ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में एएसआई के देशभर के एक्सपर्ट शामिल हुए थे.


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