Liquor Policy In UP: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शराब को लेकर अहम फैसला किया है. अब एयरपोर्ट के जैसे ही यूपी में रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर शराब के प्रीमियम ब्रांड की बिक्री होगी. आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं प्रदेश सरकार ने नई आबकारी निति के अंतर्गत ये अनुमति दी है. बता दें कि अब लाइसेंस फीस में करीबन दस फीसदी की वृधि की गई है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बढ़ेगी शराब की कीमत...
योगी सरकार ने नई आबकारी निति को मंजूरी दे दी है. नई आबकारी नीति के मुताबिक अब अंग्रेजी शराब, मॉडल शॉप और बीयर शॉप के सालाना लाइसेंस फीस में 10 फीसदी वृद्धि होगी. बता दें कि इसी वजह से 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी. 


चार कटेगरी में तय हुई आबकारी नीति...
नए आबकारी नीति में चार कटेगरी तय की गई हैं. 25%, 36 प्रतिशत स्ट्रेंथ की मदिरा अब शीरे से बनेंगी. ग्रेन निर्माण मदिरा में 42.8% स्ट्रेंथ के साथ 36% स्ट्रेंथ की मंजूरी. देशी शराब का कोटा 10 फीसद बढ़ाया गया है. बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे. सरकार ने 19 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई. यूपी कैबिनेट की पिछली बैठक 28 नवंबर को हुई थी. कैबिनेट मीटिंग में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को मंजूर किया गया था. तीन हफ्ते बाद आयोजित योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.