मस्जिद के पास नहीं बजा सकते हैं लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा, इस जिले के प्रशासन का है ये आदेश
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने बताया कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी.
मुंबईः नासिक पुलिस कमिश्नर ने अजान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अब अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर के जरिए नहीं होगा. कमिश्नर की ओर जारी आदेश के अनुसार अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक हनुमान चालीसा नहीं बजाई जा सकेगी. इस आदेश को लेकर नासिक प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था को संयम में रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
मस्जिद के पास नहीं बजेगा हनुमान चालीसा
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पाण्डेय ने बताया कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी.
अनुमति के बाद ही बजा सकेंगे लाउडस्पीकर
अपने आदेश में उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर का प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें 3 मई तक अनुमति ले लें. अगर कोई भी प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी ने एक बैठक की. बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि बिना अनुमति के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
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