मुंबई: कोरोना काल में पूरे देश में सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थल बन्द कर दिए गए थे. इसके बाद जब Unlock का दौर शुरू हुआ तब होटल, सिनेमाघर, रेल, बस और रेस्टोरेंट समेत सभी गतिविधियां धीरे धीरे शुरू कर दी गयी थी. लगभग सभी राज्य सरकारों ने धार्मिक स्थल भी खोल दिये थे लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति नहीं दी थी जिसका जमकर विरोध भी हुआ था. विपक्षी पार्टियों के विरोध प्रदर्शन के आगे झुकते हुए महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है.


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सोमवार से खुलेंगे मन्दिर मस्जिद


आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे. उद्धव सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है. महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thakrey) ने दिवाली की रात ही यह फैसला किया है, जिसके बाद 16 नवंबर से शर्तों के साथ महाराष्ट्र में मंदिर और दूसरे धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे. लेकिन कोरोना को देखते हुए धार्मिक संस्थानों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा.


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जानिए क्या है महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस?


महाराष्ट्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से  कम उम्र के बच्चे और वैसे व्यक्ति जिनको कोई अन्य बीमारी हो, उन्हें फिलहाल घर पर ही रहने की सलाह दी गई है. विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस से इन्हीं लोगों को सर्वाधिक खतरा है. बूढ़े और बच्चों को संक्रमण की चपेट में आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है इसलिए इन लोगों को मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.


इसके अलावा धार्मिक स्थलों के अंदर दो व्यक्तियों के बीच की दूरी कम से कम छह फीट रखने को कहा गया है. मास्क का प्रयोग करना या चेहरे का ढके रहना अनिवार्य है.


प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन जरूरी


उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे सरकार ने धार्मिक स्थलों के लिए कई जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. श्रद्धालुओं को एंट्री गेट पर हैंड सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी. किसी भी व्यक्ति को परिसर में बिना मास्क पहने घुसने नहीं दिया जाएगा.


जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और विजु्अल मीडियम से लोगों को जागरुक करने की व्यवस्था होगी. सभी आगंतुकों को अपने चप्पल जूते अपनी गाड़ी के अंदर ही रखने को कहा गया है. या फिर एक सेपरेट स्लॉट में रखना होगा.


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