तिहाड़ वापस लौटे सिसोदिया, पत्नी से मिलने घर पहुंचे लेकिन मिल नहीं पाए
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ‘आप’ नेता सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाएं, जहां सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी.
नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के कारण सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा, जिस कारण दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी. बाद में सिसोदिया अपने आवास से वापस तिहाड़ जेल लौट गए.
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ‘आप’ नेता सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वह सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाएं, जहां सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति होगी.
‘मल्टीपल स्कलेरोसिस’से पीड़ित
आप के सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया की पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. सीमा ‘मल्टीपल स्कलेरोसिस’ (प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग) से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पार्टी सूत्रों ने बताया, ‘उन्हें (सीमा को) लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया. सिसोदिया जेल वाहन में सुबह लगभग नौ बजकर 38 मिनट पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एबी-17, मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच घर के अंदर ले जाया गया.’
अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित
सूत्रों ने कहा, ‘पत्नी की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण वह उनसे नहीं मिल सके.’ वहीं, इसी से जुड़े एक घटनाक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत अर्जी पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया और एलएनजेपी अस्पताल से सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है.
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
गौरतलब है कि सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को आबकारी घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. सिसोदिया को नौ मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे.
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