नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी. आपको अदालत की सुनवाई से जुड़ी 11 अहम बाते बताते हैं.


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मनीष सिसोदिया की जमानत पर अदालत में क्या-क्या हुआ?
1).
ईडी ने अदालत में कहा कि 'घोटाला दिल्ली आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने साथ शुरू हुआ, जिसे ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य ने बनाया था. मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं.'


2). दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अदालत से कहा कि हवाला के जरिए पैसे के लेन-देन की भी जांच की जा रही है. मनीष सिसोदिया धनशोधन मामले से संबद्ध गठजोड़ का हिस्सा थे.


3). कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अदालत में कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन और अन्य सबूत नष्ट किए; उन्होंने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया.


4). मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडी की अपील का विरोध करते हुए कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है.


5). मनीष सिसोदिया के वकील ने इस मामले में अदालत में कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति को उपराज्यपाल और अन्य ने मंजूरी दी.


6). मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से ये भी कहा कि ईडी धन शोधन मामले में नीति निर्माण की जांच कैसे कर सकता है.


7). मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि ईडी को मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ नहीं मिला, मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है.


8). मनीष सिसोदिया के वकील ने पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) को 'बेहद कठोर' बताते हुए कहा कि ‘आप’ नेता को जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया गया.


9). दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर मनीष सिसोदिया के वकील ने अदालत से कहा कि समय आ गया है कि अदालत ऐसी गिरफ्तारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए.


10). सुनवाई के बाद आबकारी ‘घोटाला’ मामले में दिल्ली की अदालत ने ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया को हिरासत में लेने संबंधी ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, आदेश जल्द ही सुनाया जायेगा.


11). सीबीआई द्वारा जांच की जा रही भ्रष्टाचार मामले में ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक स्थगित हो गई.


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