नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' में 'बच्चों का कथित रूप से राजनीतिक साधन के रुप में दुरुपयोग करने' के मामले में पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई तथा जांच की जाए. एनसीपीसीआर ने शिकायत की पावती में यह बात कही है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राजनीतिक गतिविधियों में बच्चों को किया गया शामिल
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी और जवाहर बाल मंच राजनीतिक मंशा से बच्चों को निशाना बना रहे हैं और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं.



आयोग ने कहा कि शिकायत के अनुसार आरोप है कि 'सोशल मीडिया पर अनेक तकलीफदेह तस्वीरें और वीडियो हैं जिनमें देखा जा सकता है कि 'भारत जोड़ो, बच्चे जोड़ो' नारे के तहत बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक एजेंडे के साथ बच्चों को उनके अभियान में शामिल कराया जा रहा है.'


आयोग ने आरोप लगाया कि यह निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि केवल वयस्क ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा हो सकते हैं.


मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है गंभीर प्रभाव
आयोग ने निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में कहा, 'यह बाल अधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है. राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के साधन के रूप में बच्चों का इस्तेमाल बाल शोषण है जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है.'



राजनीतिक दल और नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग
उसने कहा, 'इसलिए आयोग आपसे अनुरोध करता है कि इस मामले को देखें तथा घटनाक्रम की पूरी पड़ताल करें और शिकायत में जिस राजनीतिक दल और उसके सदस्यों का उल्लेख किया गया है उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए.'


कांग्रेस ने पार्टी के जमीनी स्तर संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से 'भारत जोड़ो' यात्रा शुरू की है. 7 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा पांच महीने की अवधि में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.


इसे भी पढ़ें- राजस्थान में पायलट-गहलोत कैंप में फिर ठनी, जूते फेंके गए तो खेल मंत्री बोले- मैं लड़ने पर आया तो एक ही बचेगा



Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.