शादी के इतने साल बाद भी एक्ट्रेस पत्नी ने नहीं बनाने दिए शारीरिक संबंध, सांसद गए कोर्ट
अभिनेता से नेता बने अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी व अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी के तलाक का मामला चर्चा में है. उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के इन नायक-नायिका की निजी जिंदगी काफी चर्चित हो रही है. दरअसल, मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद अदालत ने आदेश दिया है.
नई दिल्लीः अभिनेता से नेता बने अनुभव मोहंती और उनकी पत्नी व अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी के तलाक का मामला चर्चा में है. उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के इन नायक-नायिका की निजी जिंदगी काफी चर्चित हो रही है. दरअसल, मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद अदालत ने आदेश दिया है.
वर्षा को पति अनुभव का घर खाली करना होगा
ओडिशा के कटक जिले के सब डिविजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने वर्षा प्रियदर्शिनी को पति अनुभव मोहंती का घर खाली करने को कहा है. साथ ही लोकसभा सदस्य अनुभव मोहंती को हर महीने की 10 तारीख तक वर्षा प्रियदर्शिनी को 30 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने को कहा है.
साल 2014 में हुई थी अनुभव और वर्षा की शादी
अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शिनी की शादी साल 2014 में हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उनके बीच खटपट होने लगी. अनुभव मोहंती ने कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर कर कहा कि शादी के दो वर्ष बीतने के बाद भी वो शारीरिक संबंध बनाने और दांपत्य जीवन की इजाजत नहीं देती हैं. मोहंती ने आरोप लगाया कि शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास करने का बाद भी उन्हें हमेशा मायूसी हाथ लगी.
वर्षा ने भी अनुभव पर लगाए थे आरोप
वहीं, अनुभव मोहंती पर आरोप वर्षा ने आरोप लगाया कि वह आदतन शराबी हैं. उनके कई अफेयर हैं. वर्षा ने अपनी याचिका में अनुभव पर मां बनने के अधिकारों से वंचित करने का भी आरोप लगाया.
अनुभव ने सोशल मीडिया पर किया था जिक्र
आपको बता दें कि अनुभव मोहंती ने अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर भी साझा किया. उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों से वह अफनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सके हैं. इससे वह मानसिक तनाव झेल रहे हैं. उनका राजनीतिक करियर भी प्रभावित हो रहा है.
कोर्ट ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में कुछ भी अपलोड न करने को कहा
बता दें कि हाल में ओडिशा हाई कोर्ट ने अनुभव मोहंती और वर्षा प्रियदर्शिनी को पारिवारिक कलह से जुड़े कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से मना किया. अनुभव ने साल 2016 में तलाक के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
यह भी पढ़िएः एयरपोर्ट और फ्लाइट में मास्क नहीं लगाया तो हो जाएंगे ब्लैक लिस्टेड, जानें अदालत का नया फरमान
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.