नई दिल्ली: एक और Bank प्रतिबंधों की श्रेणी में आ गया है. लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंधन और व्यावसायिक तौर-तरीकों में खामियां पाए जाने के बाद RBI ने बैंक की चूलें कसी हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बड़ा फैसला लेते हुए बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद ग्राहक अपने खाते से एक महीने में सिर्फ 25 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे.


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तीस दिनों के लिए लगाया मोरेटोरियम
जानकारी के मुताबिक,  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लक्ष्मी विलास बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है. आरबीआई ने इस बैंक से एक महीने के लिए नगद निकासी की सीमा 25 हजार रुपये तय कर दी है. आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक को तीस दिनों के लिए Moratorium लगाया है.



16 दिसंबर तक बैंक से निकासी की सीमा 25 हजार कर दी गई है. RBI की तरफ से ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले तीन सालों में इस बैंक की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है. रिजर्व बैंक ने जोर देकर कहा कि ये बैंक अपने नेट वर्थ (पूंजी) को कम कर रहा है.



इससे पहले PMC बैंक पर लगा था प्रतिबंध
इससे पहले रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया था. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है. यह 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है. ये आदेश आबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है.


हालांकि लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों के लिए सरकार का कहना है कि चिकित्सा उपचार, शिक्षा आदि जरूरी खर्च के लिए 25,000 रुपए से ऊपर राशि  निकालने की अनुमति होगी. बताया गया कि सरकार को बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट में भी खामियां मिली हैं. टीएन मनोहरन को लक्ष्मी विलास बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया गया है. 


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