लाल किला हिंसा: दीप सिद्धू को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत
26 जनवरी लालकिला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है. सिद्धू को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत मिली.
नई दिल्ली: लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. अदालत ने सिद्धू की जमानत मंजूर कर दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था.
30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत
26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसान रैली में हिंसा करने के आरोपी दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है. 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली. अदालत ने दीप सिद्धू को निजी मुचलके के साथ सशर्त नियमित जमानत दी.
लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दीप सिंद्धू को 30 हजार के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है. कोर्ट ने सिद्धू को जमानत देने के पीछे कुछ शर्त लगाई है. तीस हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दीप सिद्धू पुलिस की जांच में सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा. 24 घंटे अपने फोन को ऑन रखना होगा और अपनी लोकेशन की जानकारी जांच अधिकारी को देनी होगी.
लाल किला हिंसा पर सिद्धू के वकील की सफाई
दरअसल, इससे पहले दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले कोर्ट में दीप सिद्धू ने अपने उपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था. दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नही हैं कि लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू शामिल था और ऐसे में जांच एजेंसी ने दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख का इनाम रख दिया. जांच एजेंसी कैसे न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कर सकती हैं?
इधर, दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि सिद्धू ना सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल था बल्कि एक दिन पहले ही पूरी साजिश रची थी. लोनी का रूट लेकर वह सीधा लाल किले पहुंचा था इतना ही नहीं, उसने लोगों को झंडा फहराने के लिए उकसाया. इसके लिए बकायदा 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर एक मीटिंग की गई और 26 तारीख को दीप वहां पर 1.54 पर पहुंचा था. इस हिंसा में 144 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए यह सब दीप सिद्धू की वजह से ही हुआ.
दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं. ट्रैक्टर रैली के लिए उनकी तरफ से कोई भी घोषणा या आह्वान नहीं किया गया था और दीप सिद्धू ने लाल किला जाने के लिए भी नहीं कहा था. दीप सिद्धू के वकील ने कहा था कि दीप सिद्धू लाल किला पर बहुत बाद में पहुंचा था फोन रिकॉर्ड और दीप सिद्धू के रूट जांच एजेंसियों के द्वारा वेरीफाई किए गए हैं.
इसे भी पढ़ें- इन 5 कारणों से किसानों का आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया
हिंसा की कोई भी वारदात को दीप द्वारा अंजाम नहीं दिया गया. दीप सिद्धू गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था. दीप सिद्धू वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए मौजूद था, वहां पर मौजूद भीड़ को शांत कराने की कोशिश भी की शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना संविधानिक अधिकारों से एक है.
इसे भी पढ़ें- दीप सिद्धू ने किसान नेताओं को दी धमकी, कहा- जानते हैं उनके 'राज'
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.