इसी साल नवंबर में NDA परीक्षा में बैठेंगी लड़कियां, SC बोला- नहीं कर सकते प्रतीक्षा
कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए.
कोर्ट ने कहा, महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती. साथ ही अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को इस साल 14 नवंबर को परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया.
मई 2022 में अधिसूचना जारी करना चाहता था केंद्र
केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को NDA में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी. न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी.
'एक साल प्रतीक्षा नहीं कर सकते'
न्यायालय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि वह महिलाओं को एनडीए में शामिल करने को एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती.
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अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है. एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए प्रवेश परीक्षा को छोड़ने की अपील की.
'आपका अनुरोध स्वीकारना मुश्किल'
पीठ ने कहा, 'हम आपकी समस्याओं को समझते हैं. मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं. परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र से इस अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है.'
पीठ ने कहा, 'सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है. आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है. हमें यकीन है कि वे इस 'आपातकालीन स्थिति' से पार पाने में भी सक्षम होंगे.'
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