नई दिल्ली: SC on Mathura Shahi Eidgah Survey: उत्तर प्रदेश के मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह सर्वे पर रोक लगा दी है. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के फैसले को पलट दिया है. 


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क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?
इलाहाबाद हाई कोर्ट बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश जरी किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट गई. जहां इस सर्वे के कराने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. 


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी. लेकिन लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दलीलों से सहमत नहीं दिखाई दिया. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको स्पष्ट बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है.
 
ये है विवाद
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के  मथुरा में 13.37 एकड़ की जमीन पर विवाद है. यहां करीब 11 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर है. जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है. औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण 1669-70 में कराया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था.


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