MP-MLA कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को फरार घोषित किया, जानें पूरा मामला
Swami Prasad Maurya and Sanghmitra Maurya: स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को MP-MLA कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. दोनों एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा करार दिया.
नई दिल्ली: Swami Prasad Maurya and Sanghmitra Maurya: राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को MP-MLA कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. तलाक लिए बगैर धोखाधड़ी करके शादी करने और जानलेवा हमले के आरोप में इन्हें कोर्ट में पेश में होना था. लेकिन ये कोर्ट पेश नहीं हुए.
मामले में कौन-कौन आरोपी है?
जानकारी के मुताबिक, संघमित्रा मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके दूसरी शादी की. वादी से मारपीट की, गाली गलौज की और जानमाल की धमकी दी. इस मामले में साजिश रचने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्यप्रकाश शुक्ला और रितिक सिंह MP-MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद अदालत ने इन्हें फरार घोषित कर दिया.
आरोप- झूठ बोलकर शादी की
दरअसल, दीपक कुमार और संघमित्रा साल 2016 से लिव-इन में रह रहे थे. संघमित्रा और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपक को बताया की संघमित्रा की पहले शादी हुई है, लेकिन उसका तलाक हो गया है. इसलिए दीपक ने 3 जनवरी, 2019 को घर में संघमित्रा से कर ली.
अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी
MP-MLA कोर्ट के विशेष ACJM आलोक वर्मा ने अगली सुनवाई 27 अगस्त, 2024 को करेंगे. MP-MLA कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाजिर होने से बच रहे हैं. इसलिए उनके खिलाफ धारा-82 के तहत कार्रवाई की है.
जानलेवा हमला कराने का भी आरोप
गौरतलब है कि संघमित्रा 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनावी शपथ पत्र में खुद को अविवाहित बताया था. जबकि आरोप है कि संघमित्रा का तलाक मई, 2021 में हुआ. इसके बाद जब दीपक ने 2021 में संघमित्रा को विधि-विधान के साथ विवाह करने के लिए कहा तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बार दीपक पर जानलेवा हमला कराया. बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा और सपा में रह चुके हैं. उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी भाजपा से सांसद रही हैं.
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