नई दिल्ली: Swati Maliwal Bibhav Kumar Case: राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली स्थित CM आवास में हुई कथित मारपीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सचिव बिभव कुमार पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि उनको एक महिला से गलत बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आई? कोर्ट ने पूछा, क्यों कोई बिभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा? क्या CM हाउस गुंडों को रखने के लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को राहत नहीं मिली. उन्हें जमानत नहीं दी गई है. मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है.


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तीन जजों की पीठ ने की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भूयान की पीठ ने सुनवाई की. अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि जब बिभव कुमार निजी सचिव के पद पर नहीं थे, तो वे CM हाउस में क्या कर रहे थे? वहां क्यों थे? जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या एक महिला पर हाथ उठाते हुए उन्हें (बिभव कुमार) बुरा नहीं लगा?


CM हाउस में किसकी हिम्मत?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपके राजनीतिक विवाद में हम नहीं पड़ेंगे. बस कानून के हिसाब से चलेंगे. बिभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे मुवक्किल (बिभव कुमार) के खिलाफ किसी और ने कुछ नहीं कहा. इस पर जज ने कहा कि CM हाउस में इतनी हिम्मत किस कर्मचारी में होगी को बिभव के खिलाफ बयान दे. वकील सिंघवी ने कहा कि बिभव कुमार बीते 75 दिन से जेल में बंद हैं.


क्या है मामला?
गौरतलब है कि इसी साल मई के महीने में AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के CM हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गईं. मालीवाल का आरोप है कि बिभव कुमार ने उनके साथ यहां मारपीट की. उन्होंने बिभव के खिलाफ केस दर्ज करवाया. जिसके बाद 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.


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