यूपी: महिला आयोग ने DM-SP को दिया आदेश, जिम में ट्रेनर से लेकर पुरुष टेलर तक पर लगाएं रोक, पढ़ें- इन नियमों के बारे में
Gym Trainer News in UP: कोचिंग सेंटरों में अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी तथा महिलाओं के लिए उचित शौचालय की सुविधा होना अनिवार्य है. महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों को सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है.
UP Women Commission: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं, जिनमें पुरुष दर्जियों द्वारा महिलाओं का माप लेने पर रोक लगाना तथा पुरुषों द्वारा महिलाओं को जिम और योगा प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है. हाल ही में कानपुर का मामला चर्चा में था, जहां एक पुरुष जिम ट्रेनर ने एक शादीशुदा महिला की हत्या कर दी थी. दोनों के बीच संबंध होने की बात सामने आई थी. ऐसे में अब महिलाओं की सुरक्षा हेतु जिम जैसी जगहों को सेफ करने के मकसद से नए नियम जारी किए गए हैं.
आयोग ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और महिलाओं के कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है.
28 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित एक बैठक में महिला सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई, जहां आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर अपनी बात रखी. अब जहां नए दिशा-निर्देश जिलों के DM, SP को भेज दिए गए हैं.
आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत के हवाले से कहा गया है, 'चर्चा अभी प्रारंभिक है. इन प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है. स्वीकृति मिलने के बाद, इन प्रस्तावों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार को सौंपा जाएगा.'
हालांकि, शामली जिला परिवीक्षा अधिकारी हामिद हुसैन ने स्थानीय प्रतिष्ठानों को नए सुरक्षा दिशा-निर्देश अपनाने का निर्देश दिया है, जिसमें महिला जिम, ड्रामा और योग केंद्रों में महिला प्रशिक्षकों या शिक्षकों की नियुक्ति, साथ ही निगरानी के लिए डीवीआर क्षमताओं के साथ सीसीटीवी सिस्टम लगाना शामिल है.
बुटीक को लेकर भी आदेश
हुसैन ने कहा कि अब स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड या शिक्षिका की आवश्यकता होगी, तथा बुटीकों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ महिलाओं की माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा.
इस बीच, शामली में कोचिंग सेंटरों में अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी तथा महिलाओं के लिए उचित शौचालय की सुविधा होना अनिवार्य है. महिलाओं के कपड़े बेचने वाली दुकानों को सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है.
आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने लिया फैसला
महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने इस निर्णय के बारे में बोलते हुए कहा, '28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि केवल महिला दर्जी ही महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों का माप लें और इन क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाए जाएं.' उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान द्वारा उठाया गया था और बैठक के दौरान मौजूद आयोग के सदस्यों ने इसका समर्थन किया.
चेक करें नए नियम
-महिला जिम/योग केंद्र में महिला ट्रेनर होनी चाहिए. जिम का सत्यापन अवश्य होना चाहिए.
-महिला जिम/योग केंद्र में प्रवेश के समय लोगों को अपना पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड, सत्यापित करवाना चाहिए तथा उसकी फोटोकॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए.
-महिला जिम/योग केंद्र में सीसीटीवी चालू हालत में तथा डीवीआर होना अनिवार्य है.
-स्कूल बस में महिला सुरक्षा गार्ड या महिला शिक्षिका होना अनिवार्य है.
-ड्रामा आर्ट केंद्रों में महिला नृत्य शिक्षिका तथा सीसीटीवी चालू हालत में तथा डीवीआर होना अनिवार्य है.
-बुटीक केंद्रों में कपड़ों का माप लेने के लिए महिला दर्जी तथा चालू सीसीटीवी होना अनिवार्य है.
-कोचिंग केंद्रों में चालू सीसीटीवी, वॉशरूम आदि होना अनिवार्य है.
-महिलाओं से संबंधित कपड़े आदि बेचने वाली दुकानों में महिला कर्मचारी होना अनिवार्य है.
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