यूपी: चूहे को पानी में डुबोकर मारने के आरोप में हिरासत में युवक, एक हफ्ते में आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं. हमने मामले में कानूनी राय मांगी है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी.
बदायूं: उत्तर प्रदेश में चूहे की हत्या का अनोखा केस सामने आया है. चूहे को पानी में डुबोकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति को 10 घंटे पुलिस हिरासत में बिताना पड़ा. आरोपी की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई. पुलिस का कहना है कि इस केस की जांच की जा रही है. हालांकि पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं.
क्या है पूरा मामला
पुलिस ने कहा कि पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. विकेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने देखा कि आरोपी युवक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और उसे नाली के पानी में डुबो कर उसे प्रताड़ित कर रहा था. मनोज कुमार ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने जवाब दिया कि वह इस हरकत को दोहराएगा. शिकायतकर्ता ने चूहे को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा.
अब होगा पोस्टमार्टम
पुलिस ने मृत चूहे को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया. लेकिन पशु चिकित्सा अस्पताल के कर्मचारियों ने शव परीक्षण करने से इनकार कर दिया. फिर मृत चूहे को बदायूं से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजा गया. पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईवीआरआई के अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. उन्होंने कहा कि मृत चूहे की जांच के लिए शिकायतकर्ता ने खुद 225 रुपये का भुगतान किया.
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