उत्तराखंडः धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने पर कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, इतने साल की होगी सजा
राज्य सचिवालय में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 25 प्रस्ताव पास किए गए, जबकी बैठक में 26 मामले रखे गए थे. एक मामला पास नहीं हुआ. कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को लेकर कड़ा निर्णय लिया गया.
नई दिल्लीः राज्य सचिवालय में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 25 प्रस्ताव पास किए गए, जबकी बैठक में 26 मामले रखे गए थे. एक मामला पास नहीं हुआ. कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण कानून को लेकर कड़ा निर्णय लिया गया.
गैर जमानती होगा धर्मांतरण कानून
कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में धर्मांतरण कानून गैर जमानती होगा. इसमें दोषी को 10 साल की सजा होगी. यानी उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
पशुपालकों को महंगे भूसे से मिलेगी राहत
कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा नैनीताल हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत मिलेगी. सरकार ने इसके लिए सब्सिडी बढ़ा दी है. भूसे के साथ-साथ साइलेज पर सब्सिडी बढ़ गई है.
75 प्रतिशत सब्सिडी देगा दुग्ध विकास विभाग
यही नहीं कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के नियम बदल दिए गए. अब संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान तीन नहीं चार किस्तों में होगा. दुग्ध विकास विभाग भी सहकारिता की तर्ज पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगा. अभी तक 50 फीसदी सब्सिडी मिलती थी. इससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को फायदा मिलेगा.
राज्य आंदोलकारियों के क्षैतिज आरक्षण पर हुई चर्चा
कैबिनेट की बैठक के दौरान राजकीय सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण पर भी बातचीत हुई. इससे पहले बताया गया था कि इसके अतिरिक्त बैठक में शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है.
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