उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाने के INDIA bloc के प्रस्ताव पर BJP ने क्या जवाब दिया? जानें
BJP Kiren Rijiju response to India Bloc: कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA bloc ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति की `पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली` का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. हालांकि, किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए कहा कि एनडीए के पास उच्च सदन में बहुमत है.
Kiren Rijiju on India Bloc no-confidence motion: केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरेन रिजिजू ने मंगलवार को विपक्षी भारतीय गुट द्वारा उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए नोटिस सौंपने के कदम को 'बेहद खेदजनक' बताया.
मीडिया को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने उपराष्ट्रपति (जो राज्यसभा के सभापति भी हैं) की सराहना करते हुए कहा कि वह बेहद पेशेवर और निष्पक्ष हैं. उन्होंने विपक्ष की भी आलोचना करते हुए कहा कि वे राज्यसभा और लोकसभा में आसन की गरिमा का अनादर करते हैं.
ANI के अनुसार रिजिजू ने कहा, 'विपक्ष ने आसन की गरिमा का अनादर किया है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा...कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने आसन के निर्देशों का पालन न करके लगातार गलत व्यवहार किया है. उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं. वह संसद के अंदर और बाहर हमेशा किसानों और लोगों के कल्याण के बारे में बात करते हैं। वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं. हम उनका सम्मान करते हैं.'
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 'जो नोटिस दिया गया है - मैं उन 60 सांसदों के कदम की निंदा करता हूं जिन्होंने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं. एनडीए के पास बहुमत है और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है. जिस तरह से वह सदन का मार्गदर्शन करते हैं, उससे हम खुश हैं...'
लगभग 60 विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके संक्षिप्त कार्यकाल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने 'विपक्षी सदस्यों के प्रति स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण और अनुचित तरीके से काम किया है.'
नोटिस में क्या कहा गया?
सांसदों ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे गए अपने नोटिस में कहा, 'जिस तरह से जगदीप धनखड़ राज्यसभा के संसदीय मामलों का संचालन करते हैं, वह बेहद पक्षपातपूर्ण है. यह रिकॉर्ड में है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के सदस्यों को बोलते समय बार-बार बाधित किया है, विपक्ष के नेताओं को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्तावों का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया है और सरकार के कार्यों के संबंध में असहमति को बेहद अपमानजनक तरीके से खुले तौर पर खारिज किया है.'
यदि प्रस्ताव पेश किया जाता है तो इसे पारित कराने के लिए विपक्ष को साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सदस्यीय सदन में उनके पास अपेक्षित संख्या नहीं है. हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह कदम 'संसदीय लोकतंत्र के लिए लड़ने का एक कड़ा संदेश' है. भारत में अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है.
ये भी पढ़ें- Museum of corruption: केजरीवाल का 'शीश महल', भाजपा ने आरोप लगाते हुए शेयर की बंगले की वीडियो, AAP ने किया पलटवार
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.