नई दिल्ली. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो हर हाल में इसे आज जरूर लिंक करा लें. नहीं तो कल से आपको पैन से आधार को लिंक करने के लिए दोगुनी फीस देनी होगी. 


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बता दें कि, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. आयकर विभाग ने अब पैन से आधार को लिंक कराना अनिवार्यय बना दिया है. अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो इस काम को आज ही निपटा दें. 


30 जून के बाद अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं तो आपको इसके लिए दोगुना शुल्क देना होगा. यानी आपके पास केवल 2 दिनों का ही वक्त बाकी है. पैन कार्ड  किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बेहद अहम दस्तावेज है. बैंकिंग अथवा किसी भी तरह के वित्तीय कार्य के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है.


30 जून तक थी 500 रुपये की फीस


आयकर विभाग ने 31 मार्च से लेकर 30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माना तय किया था. लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसे अब दोगुना यानी 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. बता दें कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. 


एसएमएस के जरिए कर सकते हैं लिंक


आप अपने पैन को आधार से कई माध्यमों से लिंक कर सकते हैं. आप SMS सुविधा के माध्यम से अपने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कैपिटल लेटर में आईडीपीएन (IDPN) टाइप करके 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा. 


ऑनलाइन ऐसे होगा लिंक


आप ऑनलाइन भी अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक कर सकते हैं. 


इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करना होगा. 


यहां पर आपको 'Link Aadhaar' का विकल्प दिखाई देगा. आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 


इसके बाद आपको वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों में पैन नंबर, आधार (Aadhaar) नंबर और अपने नाम जैसी निजी जानकारी दर्ज करानी होगी.


इसके बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरना होगा. 


इसके बाद एक बार आप यह जरूर चेक कर लें कि आपने जो जानकरी दर्ज की है, वह सही है अथवा नहीं. 


इसके बाद आपको 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा.


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