नई दिल्ली. आयकर रिटर्न फाइल करने करने वालों के लिए जरूरी जानकारी है. अगले महीने यानी जुलाई की 31 तारीख इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. बता दें कि आयकर रिटर्न भारने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता भी पड़ेगी.
इनकम रिटर्न भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करते वक्त आपको दो फॉर्म में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा. आईटीआर फॉर्म -1 और आईटीआर फॉर्म-4. अधिकांश करदाता फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर अपना टैक्स भरते हैं.
इस फॉर्म में ज्यादातर जानकारियां पहले से भरी हुई होती हैं जिन्हें करदाता को सत्यापित करना होता है. इसके अलावा अगर जानकारी गलत भरी हुई है तो उसे सही करना होता है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. करदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
कौन भर सकता है फॉर्म-1
फॉर्म-1 उन लोगों को भरना होता है जिनकी सैलरी, प्रॉपर्टी, ब्याज तथा खेती से हुई कमाई को मिलाकर कुल आय 50 लाख रुपये तक है. इसमें आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय, ब्याज से होने वाली आय आदि की जानकारियों को बताना जरूरी होता है. अगर आपकी आय इसके अलावा कहीं से आती है तो आप आयकर रिटर्न भरने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
आईटीआर फॉर्म-4
इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आयकर कानून सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो उनको आईटीआर फॉर्म-4 को सेलेक्ट करके अपनी आईटीआर दाखिल करनी होगी.
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