FSSAI ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, पैक्ड फूड की लेबलिंग पर होगी ये नई चीज

FSSAI new guidelines: एफएसएसएआई (FSSAI) ने हाल ही में पैक्ड फूड को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एफएसएसएआई ने पैक्ड फूड पर लेबलिंग को लेकर कुछ नियम बताएं हैं. आइए आपको बताते हैं उनके बारे में.

ज़ी हिंदुस्तान वेब टीम Sun, 07 Jul 2024-6:10 pm,
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पैक्ड फूड आइटम्स

अब तक पैक्ड फूड आइटम्स (Packed food items) पर बहुत ही छोटे अक्षरों में यह जानकारी होती थी, जो उपभोक्ताओं को आसानी से पढ़ने में नहीं आती थी, जिसको ध्यान में रखकर FSSAI ने फॉन्ट साइज बढ़ाने का फैसला लिया.

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उपभोक्ता

फएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)  के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को आसानी से पता चल जाएगा की जो आइटम वो खा रहे हैं उसमें कितना शुगर और फैट है.

 

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बल्ड प्रेशर

शुगर और बल्ड प्रेशर जैसे मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एफएसएसएआई का यह फैसला गंभीर रोगों से निपटने में कारगर साबित हो सकता है.

 

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फ्रूट जूस

वहीं, FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को फ्रूट जूस के लेवल और विज्ञापनों से सौ प्रतिशत फलों के रस जैसे दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिशा-निर्देश भी जारी किया है. 

 

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स्वीटनर

इसके अलावा एफएसएसआई ने यह भी बताया कि अगर किसी जूस में स्वीटनर 15 ग्राम प्रति किलो से अधिक है, तो उसको जूस के रूप में लेबल किया जाएगा. 

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