IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सीरीज पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस तरह के प्रसारण पर लगाई रोक
अदालत ने वितरण ऑपरेटर को स्थानीय चैनलों पर कॉपीराइट कंटेट किसी भी अनधिकृत और बिना लाइसेंस के प्रसारण को जनता को उपलब्ध कराने से भी रोक दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनी टेन नेटवर्क चैनल द्वारा हासिल किये गये प्रसारण अधिकारों के उल्लंघन के लिये (अपराध के उद्देश्य से बनायी गयी) 39 वेबसाइट पर आगामी भारत-इंग्लैंड अतरराष्ट्रीय किकेट श्रृंखला की स्ट्रीमिंग करने से रोक लगा दी.
सोनी नेटवर्क के पास हैं प्रसारण के अधिकार
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि ‘सोनी टेन नेटवर्क’ चैनलों के मालिक ‘कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ के पास खेल टूर्नामेंट के ‘एक्सक्लूसिव’ मीडिया अधिकार हैं और उसने संबंधित श्रृंखला के अवैध प्रसारण, संचार, प्रसारण और अनधिकृत वितरण के खिलाफ सुरक्षा के लिये अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है.
अदालत ने वितरण ऑपरेटर को स्थानीय चैनलों पर कॉपीराइट कंटेट किसी भी अनधिकृत और बिना लाइसेंस के प्रसारण को जनता को उपलब्ध कराने से भी रोक दिया है.
कोई वेबसाइट नहीं कर सकती गैरकानूनी प्रसारण
अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को भी जरूरी निर्देश जारी करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है और इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वालों को इन वेबसाइट की ‘एक्सेस’ को ब्लॉक करने का निर्देश दिया.
उन्होंने 29 जून को अपने अंतरिम आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादी नंबर एक से 39 (एफवन डॉट माइलाइवक्रिकेट डॉट लाइव और अन्य) को किसी भी तरह की स्ट्रीमलाइनिंग, वितरण और जनता को कोई भी सामग्री उपलब्ध कराने या फिर अपनी वेबसाइट पर इंटरनेट के जरिये या किसी भी तरह से कोई भी सामग्री प्रदान करने से रोका जाता है जिसका कॉपीराइट वादी के पास है. ’’
भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट श्रृंखला एक जुलाई से 17 जुलाई तक होगी. इसमें एक टेस्ट, तीन ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच शामिल हैं.
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