नई दिल्ली. अगर आपकी पर्स में 500 को नोट पड़ा है तो वही अनफिट नोट भी हो सकता है. यानी अगर आप इस नोट से कुछ खरीदना चाह रहे हैं या उसे कहीं चलाना चाह रहे हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा. दरअसल आरबीआई ने नोटों के फिट और अनफिट होने का पैमाना तय किया है. अगर आपकी पर्स में रखे नोट वो पैमाना पूरा नहीं करते हैं तो आपका नोट अमान्य भी हो सकता है. 


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आरबीआई तय करता है फिट और अनफिट नोट का पैमाना


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनफिट नोटों की पहचान करने के लिए कुछ नियम तय किए है. आरबीआई ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वह हर 3 महीने पर अनफिट नोटों को छाटने की मशीन की जांच करें. आरबीआई ने नोटों को छाटने के लिए कुल 10 मानकों को मेंशन किया है जिसके द्वारा बैंक सही नोटों की पहचान कर सकते हैं.


RBI ने इन नियमों को इस कारण जारी किया है जिसके जरिए सही और साफ-सुथरे नोटों की पहचान हो सके और उसे रिसाइकल करने में परेशानी का सामना न करना पड़े.


क्या होता है अनफिट नोट


बता दें कि अनफिट नोट वह होता है तो रिसाइकिल के लिए सही नहीं पाया जाता है. ऐसे नोटों की पहचान मशीन द्वारा की जाती है और फिर आरबीआई ऐसे नोटों को चलन से बाहर कर देती है.


इस तरह होगी अनफिट नोट की पहचान


अगर नोट बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं और उनमें बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनफिट माना जाएगा. कई बार नोटों के लंबे इस्तेमाल के कारण नोट लूज या ढीले पड़ जाते हैं, ऐसे नोटों को भी अनफिट माना जाता है.


इसके अलावा किनारे से लेकर बीच तक के फटे नोट अनफिट माने जाते हैं. अगर नोट में बने डॉग ईयर्स का एरिया 100 वर्ग मिलीमिटर से ज्यादा तो इसे अनफिट माना जाएगा. जिन नोटों पर 8 वर्ग मिलीमीटर से ज्यादा बड़े छेद हैं तो उन्हें अनफिट नोट माना जाता है.


नोट में किसी तरह के ग्राफिक बदलाव को अनफिट नोट माना जाता है. नोट पर ज्यादा दाग-धब्बा का पेन की स्याही लगी हो तो वह अनफिट नोट है. नोट का अगर रंग उड़ जाए तो वह अनफिट नोट है. अगर नोट पर टेप, ग्लू जैसी चीजें लगी हो तो ऐसे नोट को अनफिट माना जाता है. वहीं नोट का रंग बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे नोट को अनफिट माना जाता है. 


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