Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बेहद खराब हुई हवा, इन कार्यों पर लगाई गई रोक
वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (GRP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया.
नई दिल्लीः वायु प्रदूषण में वृद्धि के मद्देनजर, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (GRP) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया.
दिल्ली में शुक्रवार को एक्यूआई 399 रहा
अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध भी शामिल है. दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को 399 पर रहा, जो गंभीर श्रेणी से सिर्फ दो पायदान नीचे है.
तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू करने का निर्देश
जीआरएपी पर उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि एक्यूआई के शांत हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है. इसने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजना के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया.
गंभीर श्रेणी में पहुंचने का लगाया अनुमान
जीआरएपी के मुताबिक, यदि एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले शुरू की जानी चाहिए.
तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों को बंद करना शामिल है.
विशेषज्ञों ने कहा कि शनिवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है.
एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 और 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.
सांस लेने में लोगों को हो रही परेशानी
बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते सांस लेने में लोगों को परेशानी हो रही है. दमघोंटू हवा खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है. सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों का भी प्रदूषित हवा में जीना बेहाल हो रखा है.
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