नई दिल्ली. अगर आप आज यानी गुरुवार को बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जा रहे है तो यह खबर आपके काम की है. गुरुवार यानी 26 मई से बैंक में पैसा जमा कराने और निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है.


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अब बैंक में लेन देन के लिए आपको इन नियमों से वाकिफ होना भी जरूरी है. नए नियम के मुताबिक अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते वक्त आपको पैन या आधार देना जरूरी हो गया है. 


क्या है नया नियम


सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के द्वारा तैयार किए गए नए नियम के मुताबिक, अब बैंक या डाकघर में 20 लाख रुपये से ज्यादा जमा करने पर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड उपलब्ध करवाना जरूरी हो गया है. साथ ही यह नियम पैसा निकालने पर भी लागू होगा. 20 लाख या इससे ज्यादा की नगद निकासी के लिए भी आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना जरूरी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई थी.


नए नियमों के मुताबिक, एक वित्त वर्ष में बैंक, को-ओपरेटिव बैंक या किसी पोस्ट ऑपिस में एक या एक से अधिक खाते में 20 लाख रुपये जमा करने के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड देना जरूरी हो गया है. साथ ही एक वित्त वर्ष में बैंक, को-ओपरेटिव बैंक, या डाकघर सके 20 लाख रुपये की नगद निकासी पर भी आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है. 


चालू खाता खोलने के लिए भी नियम


अगर आप बैंक में चालू खाता या करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. वहीं पहले से बैंक अकाउंट में पैन लिंक होने के बाद भी लेनदेन के वक्त आपको इन नियमों का पालन करना होगा. 


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