Custom Duty new Rules: जानें 1 अप्रैल से क्या होगा महंगा और क्या सस्ता, नये फाइनेंसियल इयर से होने जा रहा है बड़ा बदलाव
Custom Duty New Rules: केंद्र सरकार ने आम जनता के लिये फरवरी 2023 में आम बजट का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्णकालिक बजट के दौरान कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी होंगी इस बारे में भी जानकारी दी थी.
Custom Duty New Rules: केंद्र सरकार ने आम जनता के लिये फरवरी 2023 में आम बजट का ऐलान किया था जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्णकालिक बजट के दौरान कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी होंगी इस बारे में भी जानकारी दी थी. आम बजट 2023 (Union Budget 2023) में किये गये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे जिसे देखते हुए यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें आपको सस्ती मिलने वाली हैं और कौन सी महंगी ताकि अगर आप इनमें से कुछ भी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप उसी प्रकार से अपनी प्लानिंग कर सकें.
आइये एक नजर उस लिस्ट पर डालते हैं जो कि एक अप्रैल से महंगी होने वाली हैं तो वहीं वो लिस्ट भी देखते हैं जिनको खरीदने के लिये आम आदमी की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.
एक अप्रैल से सस्ती होंगी ये चीजें
आम बजट 2023 के अनुसार एक अप्रैल से LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल और कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक कारें, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स और साइकिल की खरीदारी सस्ती हो जाएगी. सरकार ने इन सभी प्रोडॉक्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाया है जिसके चलते आम जनता को इन्हें खरीदने के लिये कम जेब ढीली करनी होगी. इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है.
एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी ये चीजें
वहीं एक अप्रैल से अगर आप सिगरेट, शराब, सोना, प्लेटिनम, विदेशी किचन चिमनी, एक्स-रे मशीन और आयात होने वाले चांदी के सामान की खरीदारी करते हैं तो इसके लिये आपको ज्यादा पैसा देना होगा. जहां सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी 16 प्रतिशत बढ़ाई गई है तो वहीं अन्य उत्पादों की खरीदारी के लिये भी अधिक कस्टम ड्यूटी देनी होगी
नये फाइनेंसियल इयर से बदल गया है टैक्स स्लैब
गौरतलब है कि सरकार ने लंबे समय के बाद आम आदमी के टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया है. हालांकि यह छूट नई टैक्स पॉलिसी के तहत ही मिलेगी. अभी टैक्स भरने के लिये दो विकल्प मौजूद हैं.
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