नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अब कोविड का प्रसार काफी कम है और जुलाई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) परीक्षा को रद्द या स्थगित नहीं किया जाना चाहिए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कोरोना हुआ कम, न स्थगित की जाए सीए परीक्षा


आईसीएआई के अनुसार, कोविड-19 का प्रसार अब काफी निचले स्तर पर है, इसलिए इच्छुक सीए को अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने की पेशकश करने का यह उपयुक्त समय है. 


आईसीएआई के एक नोट में कहा गया है, आज की तारीख में, कोविड-19 मामलों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है और इस प्रकार यह उम्मीदवारों के सर्वोत्तम हित में होगा, यदि परीक्षा अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाती है और रद्द या स्थगित नहीं की जाती है.


इसने आगे जोर दिया कि सीए परीक्षा पेशेवर परीक्षाएं हैं, जिन्हें सीबीएसई या अन्य राज्य बोर्ड परीक्षाओं के साथ कक्षा 10वीं या 12वीं की तरह समान रूप से नहीं देखा जाना चाहिए. 


नोट में आगे कहा गया, आईसीएआई का परीक्षा आयोजित करने या न करने में कोई निहित स्वार्थ नहीं है. आईसीएआई के लिए एकमात्र हित आकांक्षी सीए की सुरक्षा करना है और यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा सबसे उपयुक्त और अनुकूल समय पर आयोजित की जाए.


यह भी पढ़िए: Private Schools की वार्षिक फीस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से मांगा था जवाब


न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस के साथ न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को आगामी सीए परीक्षा, 2021 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी.


पीठ ने आईसीएआई को मंगलवार तक तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं में याचिका दायर करने वाले लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर जवाब देने के लिए कहा, जिसमें 5 जुलाई की परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में मॉडरेशन की मांग की गई है.



आईसीएआई के वकील ने पीठ को सूचित किया कि सत्य नारायण पेरुमल, अनुभा श्रीवास्तव सहाय और तीसरी सीए उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर अलग-अलग याचिकाओं पर अपना रुख व्यक्त करते हुए एक नोट प्रसारित किया गया है. 


आईसीएआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया कि निकाय मामले की तात्कालिकता से अवगत है. पीठ ने कहा, हम इस मामले को कल लेंगे. कृपया हमें नोट ईमेल करें.


जुलाई में होने वाली सीए परीक्षा के संबंध में शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं का एक बैच लंबित है. अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर एक याचिका में आईसीएआई द्वारा जारी 5 जून की अधिसूचना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह छात्रों को परीक्षा से पहले और उसके दौरान बाहर निकलने और सभी लाभों को आगे बढ़ाने का विकल्प नहीं देता है. 


याचिका में सीए परीक्षा को 5 जुलाई से किसी भी बाद की अवधि तक स्थगित करने की मांग की गई है, जब तक कि कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, या शिक्षकों, छात्रों और पर्यवेक्षकों को टीका नहीं लगा दिया जाता.


यह भी पढ़िए: Flipkart Sale: एयर कंडीशनर और कूलर पर मिल रहा है 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट


\Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.