Pension: सरकारी पेंशनभोगियों की हुई बल्ले-बल्ले, मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन
Central government pensioners: चुनिंदा केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ते को निर्दिष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
Pension News: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगी अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र हैं. 18 अक्टूबर, 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, DoPPW ने 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं.
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कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, 'यह निर्देश हुआ है कि सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 [पूर्ववर्ती सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 49 (2-ए)] के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अतिरिक्त के पात्र हैं.'
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए 80 वर्ष की आयु होने पर अतिरिक्त पेंशन राशि कितनी है?
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम: मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम: मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम: मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम: मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक: मूल पेंशन/अनुकंपा भत्ते का 100%
80 से 85 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का 20% अतिरिक्त मिलेगा. 85 से 90 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए, अतिरिक्त लाभ मूल पेंशन का 30% होगा. 90 से 95 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त लाभ 40% तक बढ़ जाता है. 95 से 100 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का 50% अतिरिक्त मिलेगा. अंत में, 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या अनुकंपा भत्ते का पूरा 100% मिलेगा.
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन कब मिलेगी?
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, 'अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता उस कैलेंडर महीने के पहले दिन से देय होगा, जिसमें यह देय है.' 'उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे.'
इस निर्णय का उद्देश्य देश की सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य अतिरिक्त पेंशन की आरंभ तिथि के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करना और पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है.
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