नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी.


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पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है.


अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन देगी सरकार


सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की ओर से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा.


इसके अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30 प्रतिशत मिलेगा.


90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा. 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे.


अधिसूचना के मुताबिक, 'उदाहरण के लिए 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे.'


कब से दी जाएगी अतिरिक्त अनुकंपा पेंशन


इसके अलावा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा. यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन-यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है.


अधिसूचना में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है.


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