कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया या समय पर नहीं मिल रही सैलरी तो न हो परेशान, यहां मिलेगा समाधान
नौकरी के दौरान कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं. कई बार कर्मचारियों का अहित हो जाता है. इसके लिए केंद्र सरकार काफी गंभीर है. केंद्र सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों के मामले देखता है. इसी कड़ी में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों की नौकरी, वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस, मातृत्व लाभ, औद्योगिक विवाद जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाया है. अगर आप या आपका कोई जानकार नौकरी के दौरान परेशान है तो उसे भी इस बारे में जरूर बताएं.
नई दिल्लीः नौकरी के दौरान कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं. कई बार कर्मचारियों का अहित हो जाता है. इसके लिए केंद्र सरकार काफी गंभीर है. केंद्र सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों के मामले देखता है. इसी कड़ी में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों की नौकरी, वेतन, ग्रेच्युटी, बोनस, मातृत्व लाभ, औद्योगिक विवाद जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाया है. अगर आप या आपका कोई जानकार नौकरी के दौरान परेशान है तो उसे भी इस बारे में जरूर बताएं.
श्रम मंत्रालय ने शुरू किया समाधान पोर्टल
पिछले महीने श्रम मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए समाधान पोर्टल के बारे में जानकारी दी. आजादी के अमृत महोत्सवर के मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक ग्राफिक के जरिए भी समझाया है कि कैसे कर्मचारी इसके जरिए मदद ले सकते हैं. ट्वीट में श्रम मंत्रालय ने लिखा, 'सभी कर्मचारियों की नौकरी संबंधित समस्याओं के हल के लिए समाधान पोर्टल बनाया गया है. एक कर्मचारी स्वतंत्र रूप से और आसानी से शिकायत दर्ज कर सकता है.'
परेशान हैं तो दर्ज कराएं शिकायत
श्रम मंत्रालय ने ट्वीट में बताया है कि यदि किसी कर्मचारी को गलत तरीके से या बगैर किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है या उसके वेतन में कटौती की जाती है. तो वह समाधान पोर्टल पर कंपनी के खिलाफ शिकायत दे सकता है. इसके अलावा मातृत्व अवकाश, औद्योगिक विवाद, ग्रेच्युटी, बोनस संबंधी दिक्कतों में भी वह शिकायत दे सकता है.
इस तरह भी दे सकते हैं शिकायत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नौकरी से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत देने के लिए कर्मचारी samadhan.labour.gov.in पर भी जा सकते हैं. इसके अलावा उमंग मोबाइल ऐप पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं. अगर कोई कर्मचारी खुद से शिकायत नहीं दे सकता है तो वह नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दे सकता है. इन शिकायतों पर केंद्र सरकार कार्रवाई करती है.
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