नई दिल्ली. अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी और अहम खबर है. अगर आप पेमेंट करने करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए भी इस खबर से वाकिफ होना बेहद जरूरी है. दरअसल जल्द ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. 


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1 तारीख से बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नियम


1 जुलाई से यानी केवल एक दिन बाद से ही क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है.  भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है. नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे. इसमें क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े नियम शामिल हैं. 


आरबीआई ने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि राज्य सहकारी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे. क्रेडिट कार्ड को लेकर नई गाइडलाइंस अगले महीने से लागू होगी.


बिना आपकी मर्जी जारी नहीं होगा क्रेडिट कार्ड


आरबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़ी नई गाइडलाइन में यह साफ तौर पर कहा है कि 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की बिना सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी. अगर ऐसा हुआ तो कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जायेगा.


साथ ही गाइडलाइन में इस बात का जिक्र भी है कि, बैंको को यह बताना होगा कि ग्राहकों को किसी भी तरह का गलत बिल नहीं भेजा जायेगा. अगर ऐसा हुआ तो कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को इस बारे में जवाब देना होगा. शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों में कार्डधारक को जवाब देना होगा.


11 तारीख से शुरू होगी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल


आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइन में क्रेडिट कार्ड की बीलिंग साइकिल को भी बदल दिया है. बता दें कि, क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के समय का बिल जेनेरट होने के बाद तय किया जाता है, लेकिन अब 1 जुलाई 2022 से आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल महीने की 11 से शुरू होकर अगले महीने की 10 तारीख तक रहेंगी.


कंपनियों पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना


नई गाइडलाइन लागू होने के बाद ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. इसके बाद ही ब्याज वसूला जाएगा. क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों के अनुरोध पर 7 दिनों के अंदर कार्ड को बंद करना होगा.


क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को इसकी जानकारी तुरंत ईमेल, एसएमएस से दी जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी पर 500 रु प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना होगा. लेकिन यह उस स्थिति में लागू होगा जब कार्ड पर किसी भी तरह का बकाया नहीं हो.



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