नई दिल्ली: रिटायरमेंट फंड का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organisation) ने प्रोविडेंट फंड (भविष्य निधि कोष) यूनिवर्सल एकाउंट नंबर(UAN) को आधार नंबर के साथ लिंक करके भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न (Electronic challan cum returns (ECR)) दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक जून2021 से बढ़ाकर एक सितंबर, 2021 कर दिया गया है.


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अंतिम तिथि को तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला कोराना महामारी को देखते हुए किया गया है.


नियोक्ता दाखिल करता है ईसीआर


ईसीआर नियोक्ता द्वारा दाखिल किया जाता है. इस फैसले के बाद नियोक्ताओं (Employers) को उनके कर्मचारियों (Employee) के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा निर्धारित की थी.


EPFO(ईपीएफओ) द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने की समयसीमा को भी बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है.


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श्रम मंत्रालय ने 3 मई को अधिसूचना जारी की


केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिये जाने को कहा गया था. अधिसूचना जारी होने के बाद ईपीएफओ ने UAN को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था.



सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आगे से उन्हीं कर्मचारियों या सदस्यों के ईसीआर दाखिल करने की अनुमति होगी जिनके UAN के साथ आधार नंबर लिंक होगा. यानी 1 सितंबर, 2021 के बाद अब उन कर्मचारियों के ईसीआर दाखिल नहीं किए जा सकेंगे जिनका UAN आधार से लिंक नहीं होगा.


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